अहमदनगर के कोपर्डी बलात्कार और हत्याकांड के मामले में तीनों दोषियों को मौत की सजा

महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला सत्र न्यायलय ने कोपर्डी गाव की मराठा समुदाय की लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या मामलों में तीन आरोपियो को मौत की सजा सुनाई दि। मराठा नेताओं ने 33 बड़े आंदोलन करते हुए इन आरोपीयो के खिलाफ कठोर से कठोर सजा की मांग की थी।

 Death penalty for all three convicts

इस मामले में तीनों दोषियों को २९ नवम्बर को सजा सुनाई गयी पुलिस आज सुबह इन तीनों आरोपियो को पेशी के लिये अहमद नगर के जिला एवं सत्र न्यायालय लेकर पहुँची जिला एवं सत्र न्यायधीश सुवर्णा केवले ने तीनों आरोपियो जितेन्द्र शिंदे, संतोष भावल, तथा नितीन भैलुमे, के खिलाफ पपुक्ता सबूतों के आधार पर उन्हे दुष्कर्म, हत्या, और साजिश मौत की सजा सुनाई दिया

इन सभी ने 13 जुलाई 2016 को अहमदनगर जिले के कोपर्डि गांव की 15वर्षीय नाबलिक से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र मैं बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे । पुलिस ने 350 पेज के आरोप पत्र मैं कहा था की इन तीनों ने 13जुलाई 2016को पीड़िता को जबरन अगवा कर लिया था।

इसके बाद इन लोगों ने उसे सुनसान जगह पर लेकर ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद मराठा समुदाय के लोगों ने उज्ज्वल निकम् को विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने तथा मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की माँग को लेकर राज्य भर में विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन किया था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान 24 परिस्थितीजन्य साक्ष्य प्रस्तूत किये गये मौत की सजा सुनाते ही निर्भया की माँ जोर से रोने लगी ये खुशी के आँसू थे। उनके बेटी को आखिर न्याय मिल गया “हर शनिवार मुझे मेरी छकुली की याद आती है” उज्ज्वल निकम पे मेरा विश्वास था।

जांच अधिकारी, पुलिस अधिकारी द्वारा दिल से जांच की और मेरे छकुली को न्याय मिल गया “कोपर्डी बलात्कार और हत्या मामले जितेंद्र शिंदे, नितिन भैलुमे और संतोष भवाळ दोषीं को मौत की सजा सुनाई।

अहमदनगर जिले सत्र अदालत के न्यायाधीश सुवर्णा केवले द्वारा केवल छह मिनट मै सुनाई सजा पीड़िता की मॉ ने बताया किया इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भैयु महाराज, शिवबा संगटन, मराठा क्रांती मोर्चा, सामाजिक संगटना ने खूप सारी मदद की।

कोपर्डी बलात्कार और हत्या अनुक्रम की घटनाओं पे एक नजर
13 जुलाई, 2016 – पीडिता का बलात्कार और उसकी हत्या कर दी।
15 जुलाई, 2016 – जितेंद्र शिंदे को श्रीगोंद्या मे से गिरफ्तार कर लिया।
16 जुलाई, 2016 – संतोष भवाळ को गिरफ्तार कर लिया।
17 जुलाई, 2016 – तीसरा आरोपी नितिन भैलुमे को गिरफ्तार कर लिया
18 जुलाई, 2016 – आरोपियो के ऊपर जिला न्यायालय हमला
24 जुलाई, 2016 – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोपर्डी मै पीड़ित के घर मै गये।
7 अक्टूबर 2016 – तीन आरोपियों जिले न्यालयात दोषारोपपत्र दायर
1 अप्रैल 2017 – कोपर्डी मामले के लिए सभी तीन आरोपियों शिवबा संगठन कार्यकर्ता वो का जिला अदालत परिसर हमला
22 जून, 2017 – खिलाफ मुकदमा चलाने सरकार ने एक कुल 31 गवाह की जाँच की
2 जुलाई, 2017 – कोपर्डीत सूर्योदय संस्था की और से निर्भयाचं स्मारक का निर्णय
12 जुलाई, 2017 – कोपर्डी हत्या के एक साल की शाम नगर मैं कॅण्डल मार्च
13 जुलाई, 2017 – घटना को एक साल पूरा होनेपर निर्भया को श्रद्धांजलि
9 अक्टूबर, 2017 – खटला का युक्तिवाद पूरा हों गया
18 नवंबर, 2017 – तीनों आरोपी का दोषी
21 नवंबर, 2017 – दोषी नंबर 1 जितेंद्र शिंदे और दोषी नंबर 3 नितिन भैलुमे के वकील का युक्तिवाद कम से कम सजा की मांग
22 नवंबर, 2017 – दोषी नंबर 2 संतोष भवाळ के वकीलों का तर्क, घटनाओं दुर्देवी है, तथापि, हर किसी को बचाव का अधिकार है। सामाजिक दबाव नहीं किया जाना चाहिए कि तर्क दोषी के वकीलों में। अभियोजक उज्ज्वल निकम द्वारा तीनों आरोपी वयस्कों है इसलिए, उन्हे फाशी देने की मांग की।
29 नवंबर 2017 – जितेंद्र शिंदे , संतोष भवाळ, नितिन भैलुमे तीन दोषीं को मौत की सजा। न्यायाधीश सुवर्णा केवले द्वारा केवल छह मिनट मै सुनाई सजा

[स्रोत- बालू राऊत]

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