जन क्रांति मंच राजस्थान में काले कानून सुधार हेतु चूरू उपखंड मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया

जन क्रान्ति मंच राजस्थान, के चुरू जिला अध्यक्ष हरिसिंह बेनीवाल के नेतृत्व में लोगो ने विधानसभा सत्र में प्रस्तावित CRPC की धारा 156(3) व् धारा 190(1) सी तथा IPC की धारा 228 के सशोधन बिल में सुधार हेतु उपखंड मसिट्रेट तारानगर को तारानगर विधायक महोदय के नाम ज्ञापन दिया। तथा कार्यालय के सामने विरोध में नारेबाजी भी की।Churuहरिसिंह बेनीवाल ने बताया कि यह एक प्रकार का काला कानून है, जिसके तहत अब किसी भी भ्रष्टअधिकारी व जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोर्ट "सरकार" की मंजूरी के बिना जाँच व FIR के आदेश नही दे पाएंगे। और जब तक कोर्ट में प्रसज्ञान नही होता तब तक किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी, लोकसेवक का नाम, फोटो, पहचान जारी करने वाले देश के आम व्यक्ति को दो वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है।Churuउन्होंने बताया यह कानून एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है तथा आम व्यक्ति के मुह पर सरकार का तमाचा है। तो वही दूसरी और भ्रष्ट अफसरों को देश लूटने की खुली छूट है। यह कानून अंग्रेज़ी शासन की याद दिलाता है। जिसमे सरकार के विरुद्ध बोलने वालों को कालेपानी की सज़ा दी जाती थी। इस प्रकार के कानून एक तरह से तानाशाही शासन को बढ़ावा देंगे।Churuये कानून आने के बाद गरीब, आम व्यक्ति की आवाज को भ्रष्ट अधिकारियो के द्वारा अनसुना कर दिया जायेगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते है, और करेंगे। उन्होंने कहा कि मै तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से तारानगर विधायक महोदय से विनम्र अपील करता हूँ, की वो आवाम की सुने और इस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले, गरीब, आम व्यक्ति की आवाज दबाने वाले, जनप्रतिनिधि और जन के बीच की दुरी को बढ़ाने वाले काले कानून के खिलाफ विधानसभा में वोट करके अपनी आवाम का साथ दे।

[स्रोत- विनोद कुमार]

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