सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे की बिक्री पर पहले निर्णय को संशोधित करने से किया मना

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे की बिक्री पर अपने 9 अक्टूबर के फैसले में संशोधन करने से मना कर दिया है. 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध 1 नवंबर तक लागू रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज पटाखा व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी जिस पर 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना फैसला सुनाया.

Supreme Court

13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे की बिक्री के फैसले में संशोधन करने से मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रदूषण स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है इस फैसले के बाद पटाखा विभाग व्यापारियों में काफी रोष व्याप्त है.

दिल्ली के पटाखा व्यापारियों के चेहरे पर इस फैसले के बाद मायूसी छा गई और अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी. एक व्यापारी का कहना है कि उसने पटाखों पर 28% जीएसटी का भुगतान किया है मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे हमें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं

साथ ही उस पटाखा व्यापारी ने यह भी कहा है कि पहले नोटबंदी की मार सही, फिर हमने जीएसटी की मार सही और अब इस व्यापार की मार भी सह रहे हैं

एक दूसरे व्यापारिक का भी यही कहना है कि उसने पहले नोटबंदी जैसी समस्याओं को झेला फिर उसके बाद जीएसटी जैसी समस्याओं को झेला और अब वह पटाखा बिक्री प्रतिबंध को भी झेल रहा है वह अपना परिवार चलाने के लिए क्या करें

सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक यह फैसला ही मान्य रहेगा.

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