अब घर या ज़मीन नाम करने के लिये कोई स्टांप शुल्क नही होगा यह महाराष्ट्र सरकार का फैसला

पारिवारिक व्यक्ति को घर या ज़मीन पर स्टांप शुल्क से मुक्त किए जाने का फैसला, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने निर्णय लिया.

Stamp duty

1. अपने घर या अपार्टमेंट को अपने खुन के रिश्तेदार को बेचने के लिए या उनके नाम पर हस्तांतरण करना होगा तो उसमें सरकारने स्टांप शुल्क  माफ करने का निर्णय लोकप्रिय फैसला ले लिया है. नई महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए गए इस फैसले से अब केवल अचल संपत्ति को 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर स्थानांतरित होगा वर्तमान में घर संपत्ति स्थानांतरित होने के लिये 5 % स्टांप शुल्क भुगतान किया जाता था.

2. नए नियमों के अनुसार, माता-पिता, भाइयों, बहनों और भाइयों के नाम पर पिता, बेटे, बेटी और बच्चों के नाम पर 500 रुपये की टिकट स्टैंप पेपर पर संपत्ति को स्थानांतरित किया जाएगा, इस बीच, राज्य सरकार के फैसले का मतलब यह था कि रक्त रिश्तेदार को प्रॉपर्टी के हस्तांतरण करने के लिए और भी अधिक आसान होगा.

3. राज्य सरकार ने वास्तविक संपत्ति के मालकी के हस्तांतरण और बिक्री से संबंधित नियमों में बदलाव किए है, संपत्ति को रक्त सम्बन्धीयों को स्थानांतरित करते समय पूरे स्टांप शुल्क को रद्द कर दिया गया है. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी लेनदेन और विनिमय के लिए स्थानांतरण पत्रपर 500 रुपये के स्टैंप पेपर पर किया जाएगा.

4. सरकारी कीमतों के अनुसार, यदि एक घर कि क़ीमत 20 लाख रुपये के फ्लैट के लिए बेची जाती है, तो 1 लाख रुपये की स्टांप शुल्क की आवश्यकता होगी, मुंबई में, अगर कोई एक करोड़ रुपये का फ्लैट खरीदता है, तो लोगों को 5 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होता है. यही कारण है कि परिवार के व्यक्ति को घर और व्यक्ति के नाम पर करने के लिए रक्त रिश्तेदार की स्थिति में नागरिकों को लाभ होगा.

5. नोट – पहचान के दो खरीद और बिक्री खरेदीखत के समय एक रक्तजन्म प्रमाण पत्र और सभी दस्तावेजों होना आवश्यक है.

[स्रोत- धनवंत मस्तुद]

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